गैगेस्टर एक्ट में कोर्ट ने सुनाई सजा,अर्थदंड भी निर्धारित.हजारा और बीसलपुर थाने का मामला,

पीलीभीत के एसपी सुकीर्ति माधव ने जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया था,साथ हीं न्यायालय से दोषियों को सजा दिलाने के लिए चलाये जा रहे अभियान में थाना हजारा व बीसलपुर पुलिस टीम क़ी पैरवी के बाद जनपद न्यायालय ने कुल 9 अभियुक्तो में से 8 को 3–3 वर्ष का कारावास और 40,000 रुपये अर्थदण्ड देने का आदेश सुनाया है.वही 1अभियुक्त को 4 वर्ष 8 महीने तथा 2 साल 2 महीने का कारावास और 10,000रुपये के जुर्माने के लिए आदेशित किया गया है.

दरअसल थाना हजारा में बीते 29जुलाई को 451/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर ACT में केस दर्ज किया गया था,जिसमे प्रहलाद पुत्र नकुल,परितोष पुत्र सबुल,रामभरोसे पुत्र धूरभरन,मंजूर अली पुत्र मुनब्बर अली,पिन्टू पुत्र नगीना,रामकुमार पुत्र मुनेश्वर,शविन महाजन पुत्र सतीश,अफरोज आलम पुत्र महमूद उर्फ महबूब निवासी राहुल नगर मजदूर बस्ती थाना हजारा शामिल है.इनके खिलाफ 25दिसंबर 2011 को न्यायलय में चार्जशीट दाखिल क़ी गई थी,न्यायालय ADJ/FTC/गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनु सक्सेना ने आज 3सितम्बर 2026 को आदेश सुनाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 3-3 वर्ष कारावास और 40,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वही दूसरा मामला थाना बीसलपुर में 1248/2012 एवं 395/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दर्ज केस के अनुसार अकील उर्फ रंगीला पुत्र अहमद हुसैन के खिलाफ 3सितम्बर 2013 व 17अगस्त 2021 को चार्जशीट दाखिल क़ी गई थी, जिसमे भी सम्बंधित न्यायालय ने आज 3सितम्बर 2026 को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 2 वर्ष 2 महीने और 4 वर्ष 8 महीने कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माने का आदेश किया गया है।पीलीभीत पुलिस द्वारा कार्यवाही के बाद जिस तरह अपराधियों पर कार्यवाही हुई है. इससे जिले में हड़कंप मच गया है.

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