हत्या मामले में दोषी 4 लोगो को कोर्ट ने सुनाया आदेश.जानिए पूरा मामला..

पीलीभीत न्यायालय ने हत्या मामले में 4 लोगो को दोषी मांगे हुए सश्रम आजीवन कारावास और 1,20,000 रुपये अर्थदण्ड का आदेश सुनाया है.

आपको बता दें क़ी जनपद पीलीभीत के एसपी सुकीर्ति माधव ने अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानाध्यक्ष को कार्यवाही के निर्देश दिया है.इस अभियान के अंतर्गत थाना गजरौला पुलिस और निगरानी सेल द्वारा पैरवी के बाद न्यायालय ने हत्या मामले में 4 लोगो को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 1,20,000 रुपये के अर्थदंड क़ी सजा सुनाई है,दरअसल थाना गजरौला में बीते 11जुलाई 2024 को 218/2024 धारा 352/351(2) 3(5)/103 BNS के तहत केस दर्ज किया गया था.जिसमें उस वक्त से अब तक मामला विचाराधीन चल रहा था. मगर अब दोषी मानते हुए मदनलाल,कल्लू उर्फ भीमसेन, सूरजपाल उर्फ सत्यपाल,सुरेन्द्र उर्फ सुरेन्द्रपाल निवासी ग्राम भूड़ासमनगर पंडरी को आज न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास तथा 1,20,000 रुपये अर्थदण्ड क़ी सजा सुनाई है.

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