पीलीभीत कंज्यूमर कोर्ट ने किया बड़ा फैसला,बीमा कम्पनी क़ी मनमानी चला चाबुक,6प्रतिशत ब्याज के साथ पीड़ित को मिलेगा अब 15 लाख रूपये का भुगतान,
पीलीभीत में जिला उपभोक्ता फोरम(आयोग)के अध्यक्ष श्री राजकुमार ने बड़ा फैसला सुनाया है।पीलीभीत जिले के गजरौला थाना इलाके में रहने वाली एक महिला(वादी)को बीमा कंपनी से 15 लाख रूपये के भुगतान 6% ब्याजदर के साथ करने का आदेश सुनाया है.बीमा कम्पनी को ये भुगतान डेढ़ माह यानि 45 दिन के भीतर करना होगा,दरअसल गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम अशोक नगर माला कॉलोनी,कंजा हर्रैया का मामला है,जहाँ क़ी रहने वाली मंजूरानी के बेटे गोविंद विश्वास की बीते 16-5-2025 को भीषण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई,मृतक का जीवन बीमा होने के बावजूद उसके परिवार वालो को बीमा कम्पनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया.निराश मृतक क़ी मां मंजूदेवी ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया,अपील दायर होने के बाद फोरम ने बीमा कम्पनी को नोटिस भेजकर तलब किया,दोनों पक्षों को सुनने के 1 वर्ष पश्चात् 21-9-2026 को जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी पाते हुए बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर वादी मंजू देवी को 6% ब्याज सहित 15 लाख रुपये की बीमाराशि अदा करने के लिए आदेश दिया है.कोर्ट के इस न्यायोचित फैसले ने पीड़ित परिवार ने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया है.

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