बूँदीभूड़ मामले में SC/ST न्यायालय नें लिया संज्ञान,रिपोर्ट दर्ज कर 24 घंटे के भीतर FIR करना होगा पेश.निष्पक्ष जाँच के आदेश.

पीलीभीत क़ी शीतल ने बूँदी भूड़ में हुई घटना को लेकर न्यायालय क़ी शरण ली थी.जिसमे अब विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने आदेशित करते हुए थाना माधोटांडा भार साधक को अगले 24 घंटे में रिपोर्ट दर्ज करने और FIR क़ी कॉपी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

दरअसल पीलीभीत के कलीनगर तहसील एवं थाना माधोटांडा इलाके के ग्राम-बूंदीभूड़ निवासी शीतल ने बीते 7मई 2026 को न्यायालय में अपील दायर क़ी थी.जिसमे उसने न्यायलय को बताया गया कि सम्बंधित गांव के मुख्य चौराहे पर लालदेव यादव पुत्र अमरदेव यादव ने उत्तराखंड के खटीमा को जाने वाले मार्ग पर स्थित दो दुकानों को लाइसेंसी शराब धारक को किराये पर दी है.दोनों दुकानों में कम्पोजिट शराब बेचीं जा रही है.वादी के अनुसार उन दुकानों के सामने से स्कूली छात्राएं विद्यालय जाती हैं,लोग मंदिर भी जाते हैं।बड़ी बात ये है कि विद्यालय व मंदिर से ये शराब की दुकानें 150-200 मीटर ही दूर है।जो कि उत्तर प्रदेश शराब नीति(अधिनियम)के खिलाफ है।शीतल और सम्बंधित ग्रामीण शराब की दुकान खुलनें के खिलाफ डीएम पीलीभीत से मिलकर शिकायत की,मगर आरोप है कि दुकान हटवानें का आश्वाशन देकर वापस भेज दिया गया.उधर लाईसेन्सी धारक दुकानों मे शराब का स्टाक बढ़ता चला जा रहा था।आबकारी निरीक्षक दीपक कुमार व उनके साथ SDM कालीनगर प्रमेश कुमार,तहसीलदार वीरेन्द्र कुमार व नायब तहसीलदार फ़ोर्स के साथ 10-12 गाड़ियों से बून्दी भूड़ पहुचे और शराब की दुकान बंद करने के बजाय शराब की बिक्री शुरू करा दी,जानकारी के बाद वादी शीतल व रीमा देवी सहित एक दर्जन महिलाएं थाने पर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई.मामला दर्ज होने से बौखलाये आबकारी निरीक्षक दीपक कुमार व तहसीलदार कालीनगर सहित टीम नें वादी सहित औरतों पर लाठी चार्ज शुरुआत कर दी.साथ ही अश्लील हरकतें करने का भी आरोप है.न्यायालय में दायर वाद के अनुसार घायल महिलाओ का खटीमा,उत्तराखण्ड में मेडिकल हुआ.

वादी शीतल नें दीपक कुमार क्षेत्रीय निरीक्षक आबकारी विभाग,SDMकलीनगर,तहसील कलीनगर,नायब तहसीलदार,प्रतीक दहिया co,कल्यानाथ रजक जिलाआबकारी अधिकारी,अशोक पाल so माधौटाण्डा,रीता सिंह SI,सहित अन्य 10-12 के खिलाफ कार्यवाही क़ी माँग क़ी है.

इस पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश राम किशोर,न्यायालय (SC/ST अधिनियम)नें वादी शीतल द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. एक्सेप्ट कर लिया है और माधोटांडा थाना के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले क़ी जाँच करें साथ ही एफ.आईआर. की कॉपी न्यायालय में पेश करें।

Leave a comment