
सावधान अगर आप अपने वाहन से जंगल या शारदा सागर का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइये.क्योंकि ये खबर आपके लिए हैं शारदा सागर के अधिशासी अभियन्ता नें ARTO को पत्रसंख्या 2982 भेजकर सूचित किया.कि शारदा सागर बाँध सड़क पर वाहनों के आवाजाही से बांध को खतरा हो सकता हैं.बाँध स्ट्रैक्चर सेफ्टी,अनुरक्षण,निरीक्षण,आपदा प्रबंधन तथा बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 को देखते हुए नुकसान पहुंचने को लेकर बांध क़ी सुरक्षा दृष्टि से अब इस रास्ते पर वाहनों क़ी आवाजाही पर रोक लगाया जाना चाहिए.ARTO नें अधिशाषी अभियंता PP गौतम द्वारा जारी पत्र के बाद निर्णय लिया हैं कि लोक सुरक्षा,सार्वजनिक सुविधा तथा शारदा सागर बाँध की संरचनात्मक एवं परिचालनिक सुरक्षा के हित में अब इस सडक पर वाहन के अवगमन पर रोक लगाया जाना आवश्यक हैं.इसीलिए मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 115 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 178 द्वारा विभागीय कार्यवाही करते हुए ARTO नें ये आदेश जारी किया हैं.कि शारदा सागर बाँध के ऊपर सड़क पर सामान्य वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधित किया जाता है।इसमें सिंचाई विभाग के अधिकृत वाहन,बाँध के निरीक्षण,अनुरक्षण,मरम्मत एवं निर्माण कार्य में इस्तेमाल किये जाने वाले वाहन,पुलिस,अग्निशमन,एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवा वाहन,जिला मजिस्ट्रेट के आलावा अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड वाहन,सशस्त्र सीमा बल की गाड़ियों को आवाजाही पर छूत रहेगी. अगर किसी वजह से प्रतिबंध सड़क पर वाहन मिलने एवं चलते हुए पाए जाने पर ड्राइवर और वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम 1988 और धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।यही नहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सचल दल (प्रवर्तन) और पुलिस विभाग तथा सिंचाई विभाग अधिकारी को अधिसूचना क़ी जानकारी दे दी गई हैं.ARTO सुशील कुमार मिश्र सिचाई विभाग के पत्र के अनुसार एक्शन मोड पर हैं.अगर आप जंगल घूमने के शौक़ीन हैं तो संभल कर जाइये.क्योंकि अब सिचाई विभाग और वन विभाग क़ी तनातनी के बीच अब सैलानियों को इस नियम के अनुसार अपने दायरे में रहकर ही मौजमस्ती करना पड़ेगा..
आपको बता दें कि 15 नवंबर को हर वर्ष क़ी तरह टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र शुरू किया जाता हैं. पर्यटको को लुभाने वाले जंगल.वन्यजीव के साथ साथ शारदा सागर भी आकर्षण का केंद्र रहा हैं.मगर क्या अब पर्यटको का दायरा सीमित हो जायेगा.पर्यटको महज जंगल ही घूमने का एक मात्र साधन हैं.ये विषय सोचनीय हैं. तो दूसरी ओर सिचाई विभाग क़ी बांध सुरक्षा अधिनियम एक महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर ना कि विभाग बल्कि आमजनता और पर्यटको को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए.क्योंकि इस बांध से यूपी के दर्जनों जिले क़ी सिचाई प्रणाली जुडा मामला हैं...

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